नई दिल्ली. छह लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. 1 अप्रैल से EPS पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी. सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान बहाल कर दिया है. इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था. श्रम मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है. इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम के तहत पीएफ खाताधारकों (PF Account holders) के लिए पेंशन के कम्यूटेशन यानी एकमुश्त आंशिक निकासी का प्रावधान भी अमल में आ गया है. यह कदम खासतौर से उन ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और पेंशन की आंशिक निकासी का विकल्प चुना है. कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुनने की तारीख से 15 साल बाद उन्हें पूरी पेंशन का फायदा दोबारा मिलने लगेगा.
क्या है नियम?
कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के नियमों के अनुसार, 26 सितंबर, 2008 के पहले रिटायर हुए ईपीएफओ मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम एक-तिहाई एकमुश्त यानी कम्यूटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं. बाकी की दो-तिहाई पेंशन उन्हें जिंदगीभर मासिक पेंशन के तौर पर मिलती है.