मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पकिस्तान कोर्ट ने 26 /11 टेरर फंडिंग केस में सुनाई 11 साल की सजा

पाकिस्तान की ऐंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराया है। उसे कुल 11 साल की सजा सुनाई गई है। हाफिज पर यह फैसला तब आया है जब पाक पर वित्तीय कार्रवाई कार्यदल, FATF (Financial Action Task Force)की काली सूची में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है

लाहौर : 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद  को पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को 11 साल जेल की सजा सुनाई है।

सईद पर लाहौर और गुजरांवाला में दर्ज दो टेरर फंडिंग मामलों में सजा सुनाई गई है। अदालत ने सईद को दोनों मामलों में साढ़े पांच- साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है जो साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक मामले में 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

माना जा रहा है कि हाफिज सईद पर यह कार्रवाई एफएटीएफ के दबाव के कारण की गई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में डाल है और उसपर काली सूची में जाने का खतरा मंडरा रहा था। आतंकवाद विरोधी अदालत ने 11 दिसंबर को टेरर फंडिंग मामलों में सईद और उसके करीबी सहयोगियों को दोषी ठहराया था।

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