अगर आपने भी अब तक अपने आधार और पैन नंबर को लिंक नहीं किया है तो आयकर विभाग ने आपके लिए एक संदेश भेजा है. आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो यह बेकार हो जायेगा. पैन-आधार को लिंक करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इस समय आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है.
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को आधार से लिंक किया जा चुका है. इसके साथ ही 17.85 करोड़ पैन अब भी आधार से लिंक किए जाने बाकी हैं.
सीबीडीटी ने कहा है कि अगर किसी का पैन इन-ऑपरेटिव हो जाता है तो पैन के बिना जो परेशानी होती है, वह झेलना पड़ेगा. 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उस दिन से ऑपरेटिव माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा.
देश में टैक्स मामलों की सबसे बड़ी संस्था सीबीडीटी ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें आयकर कानून के सेक्शन 139 AA की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सरकार को सूचना देनी है. अगर किसी ने ऐसी सूचना नहीं दी तो संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा.
आयकर कानून के सेक्शन 139AA (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और जो व्यक्ति आधार नंबर लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार नंबर के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि पैन नंबर के आवंटन के लिए आधार का होना जरूरी है. आधार नंबर UIDAI जारी करता है. पैन 10 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक नंबर है जिसे आयकर विभाग जारी करता है.