रायपुर. कोरोना वायरस से एहतियात के तौर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार अब बाजार में मास्क और सेनिटाइजर की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग करने वाली है. दरअसल, बुधवार को खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सूबे के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर उनके जिले में मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर, लिक्विड सोप, हैण्डवॉश की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है. मालूम हो कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहतत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया है.
सरकार द्वारा जारी पत्र में सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में व्यापारी संघों की बैठक लेकर भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल वस्तुओं की उपलब्धता और स्टॉक की समीक्षा करने कहा गया है. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए है.
कीमत होगी दर्ज
मालूम हो कि भारत सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग पोर्टल में मास्क सेनिटाईजर के बाजार मूल्य की जानकारी को दर्ज कर रही है. इस कड़ी में अब सूबे के खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने भी प्रदेश के खाद्य नियंत्रक और खाद्य अधिकारियों को पत्र जारी कर 22 अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ मास्क और सेनिटाइजर का मूल्य नियमित रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए है.