कोरोना वायरस से सावधानी ही सुरक्षा है :राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किये जा रहे है सतत प्रयास

आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाकर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने भी मास्क लगाकर आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। लोगो को सावधानी के सन्देश के साथ साथ समय पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए  मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर दिए गए  है। नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के सतत प्रयास तथा मुख्य निर्णय इस प्रकार है :-

कोरोना वायरस से बचाव, उपचार, रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के निर्देशानुसार जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ समुचित उपचार एवं संभावित पीड़ितों को कोरोना वायरस से बचाव, उपचार, रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश पर प्रतिबंध लगानें के निर्देश दिये है।

नोवल कोरोना वायरस(कोविड-19) के फैलाव से आम नागरिकों को बचाने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा विशेष उपाय और आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्टॉफ की आवश्यकता होगी। अधिकारी और कर्मचारी के विशेष परिस्थिति को देखते हुए यदि अवकाश की आवश्यकता हो अथवा मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य हो तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत होगी।

राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय 31 मार्च तक बंद

कड़ी में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा संचालन के लिए सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। केवल कक्षाओं का संचालन स्थगित रखने कहा गया है।

जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग-एक एवं भाग-दो तथा स्नातकोत्तर भाग-एक तथा सेमेस्टर पद्धति में सेमेस्टर एक, दो एवं तीन की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। केवल स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यथावत आयोजित होंगी।

राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को अन्य राज्यों एवं देश के बाहर आयोजित होने वाले वर्कशॉप, सेमिनार, शोध संगोष्ठि, सम्मेलन और प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के लिए पूर्व में जारी अनुमतियों को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आगामी आदेश तक राज्य के बाहर एवं विदेश प्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में  स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी वर्कशॉप, सेमिनार, शोध संगोष्ठि आदि का आयोजन स्थगित रखने कहा गया है।

31 मार्च तक दिव्यांग शिक्षण संस्थाएं और बहुसेवा केन्द्र रहेंगे बंद

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी शासकीय, मान्यता तथा अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित दिव्यांग महाविद्यालय, विशेष महाविद्यालय, आश्रय दत्त कर्मशाला तथा बहुसेवा केन्द्र तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रहंेगे। संस्थाओं में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगी। इन परीक्षाओं को कराने की अनिवार्य व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी। इसके साथ ही उपरोक्त अवधि में होने वाली वार्षिक परीक्षाएं यथावत संचालित होती रहेंगी। इस संबंध में मंत्रालय से समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी जिलों के विभागीय कार्यालय प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जारी निर्देश में कहा गया है कि वृद्धाश्रमों, हाफ वे होम, बाल गृहों, घरौंदा, प्रमाशक गृह, नशामुक्ति केन्द्रों में निवासरत ऐसे हितग्राही जिनके पालक उनको अपने साथ घर ले जाने में असमर्थ हैं, वो संचालित रहेंगे। पत्र में संबंधित संस्था प्रमुखों को संस्थाओं में संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोना, श्वसन शिष्टाचार, सार्वजनिक समारोह में सम्मिलित ना होने जैसे उपायों का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

हितग्राहियों से राशन दुकानों में 31 मार्च तक नही लगवाया जाएगा बायोेमेेट्रिक्स पर अंगूठा

खाद्य  विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न, राशन सामाग्रियों के वितरण में आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राशन दुकानों से राशन सामग्री वितरण के दौरान उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों से बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नही कराया जाएगा। हितग्राहियों को 31 मार्च तक राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से न करते हुए टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी कर राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों और सभी खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जेलों में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश

राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण एवं फैलाव को रोकने के लिए जेल मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर जेलों में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 तक सभी जेलों में बंदियों को उनके परिजनों से दी जाने वाली मुलाकात प्रतिबंधित की जाती है। मुलाकात अतिआवश्यक होने पर केवल उनके अधिकृत अधिवक्ताओं को पूर्ण सतर्कता बरतते हुए केवल न्यायालयीन कार्य हेतु मुलाकात दी जाए। जेल से बाहर उपचार के लिए अस्पतालों में जाने वाले बंदियों को भी कोरोना वायरस संक्रमित होने की संभावना रहती है। इसलिए अस्पाताल से लौटने वाले बंदियों के हाथ, पैर तथा चेहरा साबुन से लगभग 20 सेकेण्ड तक जेल प्रहरी की उपस्थिति में धुलवाने के बाद ही प्रवेश करवाएं।
परिपत्र में कहा गया है कि जेल में दाखिल होने वाले नए बंदी तथा छुट्टी से लौटने वाले बंदियों की उचित स्क्रीनिंग करवाएं। यदि किसी भी बंदी में कोरोना वायरस के लक्षण परिलक्षित हो तो उन्हें तत्काल चिकित्सक को दिखाए। जेल में प्रवेश करने वाले अधिकारी-कर्मचारी में से किसी को भी खांसी, जुखाम एवं बुखार (कम से कम 2-3 दिन से लगातार होने) सांस लेने में तकलीफ नाक बहने, गले में खरास, उल्टी, सांस की बीमारी के लक्षण परिलक्षित होते हैं, तो उन्हें जेल के अन्दर प्रवेश नहीं दिया जाए। सभी अधिकारी-कर्मचारी जेल में प्रवेश करने से पूर्व हाथ, पैर एवं चेहरा साबुन से अनिवार्य रूप से धोवें, इसके लिए जेल के गेट पर आवश्यक व्यवस्था की जाए।

 

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