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बेमेतरा : गैस सिलेण्डर रिफलिंग के सम्बन्ध में निर्देश जारी - aap Ka News

बेमेतरा : गैस सिलेण्डर रिफलिंग के सम्बन्ध में निर्देश जारी

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लाॅकडाउन के परिणाम स्वरूप गरीब परिवारों को होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये अप्रैल 2020 से जून 2020 की 03 माह की अवधि में अधिकतम 03 गैस सिलेण्डर की संपूर्ण राशि उनके पंजीकृत बैंक खातों में आनलाईन जमा की जावेगी, जिससे वे गैस सिलेण्डर प्राप्ति के समय भुगतान कर सके।

खाद्य अधिकारी भूपेंद्र मिश्रा ने बताया की जिले में उक्त योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार होगाः-

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता के पंजीकृत बैंक खाते में राशि जमा करने की तारीख को 14.2 कि.ग्रा. रिफिल की कीमत जमा की जावेगी। (5.00 कि.ग्रा. उपभोक्ता होने पर 5.00 कि.ग्रा. रिफिल की राशि जमा होगी, ऐसे खातों में 1 माह में अधिकतम 03 रिफिल व 3 माह में 08 रिफिल की राशि जमा होगी)   उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से राशि जमा करने की जानकारी भेजी जावेगी जिससे व गैस सिलेण्डर बुकिंग  कर डिलीवरी के समय गैस सिलेण्डर की राशि जमा कर सके।

उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर से ऑनलाईन एस.एम.एस./ आई.व्ही.आर.एस./ मोबाईल एप् आदि के माध्यम से गैस सिलेण्डर बुक करा सकेंगें। उपभोक्ता या उसके परिवार में मोबाईल नंबर न होने पर गैस वितरक के काउण्टर में उपलब्ध प्रपत्र-1 भरकर बुकिंग करा सकेंगें। रिफिल लेते समय उपभोक्ता को रिफिल की राशि का भुगतान  करना होगा। डीलर द्वारा प्रपत्र-2 एवं कैश मेमों में पावती लेकर उसकी प्रति संभाल कर रखना आवश्यक होगा।

14.2 कि.ग्रा. कनेक्शन के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 15 दिनों बाद तथा 5 कि.ग्रा. कनेक्शन वाले उपभोक्ता 07 दिनों बाद पुनः बुकिंग करा सकेंगें किंतु 14.2 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में 01 बार तथा 05 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में अधिकमत 03 बार रिफिल प्राप्त कर सकेंगे उपभोक्ता द्वारा माह में गैस रिफिलिंग प्राप्त न करने पर राशि अगले माह के लिये स्थानांतरित हो जावेगी। किंतु ऐसे माह के गैस रिफिलिंग की पात्रता अगले माह नहीं होगी।

तीन माह की योजना अवधि में अधिकतम 01 बार उपभोक्ता अपना बैंक खाता व मोबाईल नंबर गैस डीलर के पास बदल सकेंगें। ग्राहक के लिये आवश्यक है कि, उसका बैंक खाता व मोबाईल तथा आधार बैंक से जुड़ा हो। ग्राहक को अग्रिम न मिलने पर वह वितरक या हेल्पलाईन नंबर पर सूचित करेगा। बैंक खाते में आधार लिंक न होने पर अपने बैंक शाखा से संपर्क करेंगें। सभी ग्राहको को केवल होम डिलीवरी ही प्रदाय  की जावेगी।

उपभोक्ताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों से आवश्यकतानुसार संलग्न पत्रक क्रमशः 01,02, 03 एवं 04 भराये जाने है जिन्हें गैस वितरक अपने अधिनस्थ कर्मचारी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर में उपलब्ध पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/शिक्षक/शा.उ.मू. दुकानदार से समन्वय कर भरायेगा ताकि संलग्न पत्रक भरने में न तो त्रुटि हो और न ही अनावश्यक उपभोक्ता बार-बार गैस एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित हों।

आवश्यकता होने पर प्रधानमंत्री योजनांतर्गत जिले के नोडल अधिकारी श्री मोहित बजाज, मोबाईल नं.-77229-77701, श्री अनुज खंडेलवाल, सहायक विक्रय अधिकारी, इंडेन 90981-72775, श्री धनेश्वर कुर्रे, सहायक विक्रय अधिकारी एच.पी.गैस 89595-95125, श्री गौतम झा, सहायक विक्रय अधिकारी, भारत  गैस मोबाइल नं 95867-87585 से समन्वय कर अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नोडल अधिकारी एवं गैस कंपनी के सहायक विक्रय अधिकारी के समन्वय से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिये विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार- प्रसार किया जावे तथा उपरोक्त समस्त  प्रक्रिया में सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में जो आदेशों जारी हुए थे उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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