छत्तीसगढ़ का निवासी होने पर ही बनेगा एपीएल राशनकार्ड, आज से 10 रुपए में मिलेगा आवेदन पत्र

बिलासपुर (एजेंसी) | सामान्य राशनकार्ड के लिए आवेदन बुधवार से लिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्डों में तो ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों में आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सामान्य यानी एपीएल कार्ड के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ निवासी होना जरूरी है। राज्य शासन ने इस बात का खासतौर पर उल्लेख किया है। इसके लिए आवेदक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

11 से 17 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन, नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत में होंगे जमा

इससे पहले रेत खदानों के लिए जा रहे आवेदन के लिए भी राज्य शासन ने आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने को अनिवार्य किया था। राज्य में सरकार बदलने के बाद अब सभी सामान्य परिवारों यानी जो प्राथमिकता व अंत्योदय परिवार नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों को लिए नए राशन कार्ड जारी करने के लिए 10 से 17 सितंबर तक आवेदन जमा करना था। 10 सितंबर को मुहर्रम की छुट्टी होने के कारण आवेदन अब 11 सितंबर से लिए जाएंगे।

एपीएल परिवारों के लिए नए राशन कार्ड के लिए निर्धारित प्रारूप-1 में आवेदन लिया जाएगा। यह आवेदन 10 रुपए के राशन कार्ड शुल्क लेकर लिया जाएगा। आवेदन पत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। आवेदन लेने के लिए गठित सत्यापन दल प्रत्येक शासकीय कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम तीन बजे से 6 बजे तक उपस्थित रहकर आवेदन पत्र जमा कराएंगे।

जुलाई में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड अपडेट करने आवेदन लिए गए थे। सामान्य राशनकार्ड 2013 में बंद किए गए थे। तब यहां 26 हजार 515 राशनकार्ड थे। यह माना जा रहा है कि इससे भी ज्यादा आवेदन आएंगे लेकिन लोग कह रहे हैं कि आवेदन करने के लिए कम समय दिया गया है। इसकी अंतिम तारीख 17 सितंबर रखी गई, जिसे बढ़ाना पड़ सकता है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में बना। पर इसे लागू होने में एक साल लग गए।

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