बलौदाबाजार (एजेंसी) | निर्माणाधीन प्रतिष्ठा कॉलोनी की जमीन के स्वामित्व के संबंध में विवाद के चलते उक्त जमीन के मालिक बबला खान द्वारा कॉलोनी के निर्मातागण सहित कथित वसीयतनामा के आधार पर जमीन बेचने वाले के विरुद्ध एक व्यवहार वाद जिला न्यायालय बलौदाबाजार में करने के अतिरिक्त कॉलोनी निर्माण हेतु बिल्डर्स को अनुमति देते हुए पंजीयन करने वाली अधिकृत संस्था “रेरा” रायपुर में भी उक्त कॉलोनी के बिल्डर्स के विरुद्ध कॉलोनी का पंजीयन रद्द करने हेतु याचिका पेश किया गया है।
जिसे “रेरा” द्वारा सुनवाई के समय आवेदक बबला के उपस्थित नहीं हो सकने के आधार पर केस अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था I तब बबला खान द्वारा उक्त खारिजी को निरस्त करने हेतु पेश आवेदन को भी रेरा द्वारा नियम विरुद्ध जाकर उक्त आवेदन को जिला न्यायालय बलौदाबाजार में एक अन्य व्यवहार वाद लंबित होने के कारण “रेरा” द्वारा सुनवाई करने से इनकार करते हुए पुनः खारिज कर दिया गया l जिसे बबला खान द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने पर हाईकोर्ट द्वारा बबला के रिट याचिका को स्वीकार कर “रेरा” द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए बबला के याचिका पर बिल्डर्स के विरुद्ध पूर्ण सुनवाई करने हेतु आदेश “रेरा” को दिया गया हैl
ज्ञात हो कि बबला खान द्वारा प्रतिष्ठा कॉलोनी के निर्माण को अवैध बताते हुए “रेरा” से उक्त कॉलोनी का पंजीयन निरस्त करने का मांग करते हुए कॉलोनी निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई हैl “रेरा” नियम के अनुसार यदि किसी जमीन के स्वामित्व के संबंध में विवाद हो तो रेरा उक्त जमीन का निर्माण हेतु न ही पंजीयन कर सकती है और न ही बिल्डर्स को कालोनी निर्माण की अनुमति दे सकती है l उक्त संबंध में संबंधित बिल्डरों से पूछे जाने की कोशिश की गई जिस पर बिल्डरों ने बताया की मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं l